Mukhymantri Udhyam Kranti Yojana: 50 लाख तक का लोन लेकर शुरू करें अपना व्यापार, जानिए पूरी आवेदन प्रक्रिया

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Mukhymantri Udhyam Kranti Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

इस योजना के तहत युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि ब्याज चुकाने में युवाओं को मदद मिल सके। लोन को अधिकतम 7 साल में चुकाना होता है।

अब सोचिए, आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, पर पैसे नहीं हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आपके लिए सुनहरा मौका है।

आप इस योजना के तहत लोन लेकर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे घर बैठे आसानी से किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 50 लाख तक का लोन पाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया:

  • योजना की वेबसाइट (samast.mponline.gov.in) पर जाएं।
  • Login करें या Create New Profile बनाएं।
  • नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि आदि जानकारी भरें।
  • OTP से प्रोफाइल वेरीफाई करें और आधार KYC करें।
  • आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक, आय और बैंक जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, पैन कार्ड, निवास प्रमाण, आदि) अपलोड करें।
  • शुल्क का भुगतान करके Save & Submit करें।

Mukhymantri Udhyam Kranti Yojana जरूरी दस्तावेज़:

आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकसूची, बैंक पासबुक, फोटो।

पात्रता:

  • मध्य प्रदेश का निवासी हो।
  • 18-40 साल की उम्र हो।
  • कम से कम 8वीं पास हो।
  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।

बैंक जांच के बाद लोन स्वीकृत किया जाएगा, जिससे आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

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