Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं, लड़कियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना है। इसी कड़ी में, सरकार ने देश के मजदूरों के लिए ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस आर्टिकल में, हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए, कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन प्रदान करती है। इससे वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकेंगे और अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सभी श्रमिक वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के फायदे क्या है?
इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र पूरी करने पर आपको हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलेगी। अगर आपने अधिक अंशदान किया है, तो पेंशन की राशि इससे भी ज्यादा हो सकती है।
अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 50% पेंशन मिलेगी, ताकि वे अपना जीवनयापन ठीक से कर सकें।
अगर किसी वजह से आप 60 साल की उम्र से पहले स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो आपको तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।
कुछ खास शर्तों के तहत, आप 60 साल की उम्र से पहले भी जमा राशि का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। इस योजना के तहत आपको दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का भी लाभ मिल सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के आवेदन के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए –
- इस योजना में आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- आपकी मासिक आय ₹15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आप किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं होने चाहिए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का लाभ किन व्यक्ति को मिल सकता है ?
योजना का लाभ घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, कूड़ा-कचरा उठाने वाले, रेहड़ी-फेरी वाले, छोटे दुकानदार, कृषि मजदूर, और अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है। योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि आप इन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप पीएम-एसवाईएम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या होनी चाहिए ?
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबूक
- श्रमिक कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए हर महीने कितने पैसे जमा करने होंगे ?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) में मासिक अंशदान राशि आपकी चुनी गई पेंशन राशि और आपकी आयु पर निर्भर करती है। योजना में न्यूनतम मासिक अंशदान ₹50 है। आप अपनी इच्छानुसार अधिक राशि का अंशदान भी कर सकते हैं।
यदि आप 60 वर्ष की आयु में ₹3,000 प्रति माह पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आयु के आधार पर हर महीने निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी –
- 18 वर्ष की आयु: ₹100
- 29 वर्ष की आयु: ₹200
- 39 वर्ष की आयु: ₹300
यदि आप 60 वर्ष की आयु में ₹5,000 प्रति माह पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो महीने में निम्न पैसे जमा करने होंगे –
- 18 वर्ष की आयु: ₹167
- 29 वर्ष की आयु: ₹333
- 39 वर्ष की आयु: ₹500
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मे आवेदन कैसे करें?
- योजना में शामिल होने के लिए, आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा में जाना होगा।
- आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- आपकी मासिक अंशदान राशि आपकी चुनी हुई पेंशन राशि और आपकी आयु पर निर्भर करेगी।